दिल्ली में जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद बुधवार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। अतिक्रमण कर बनाए गए कई घरों को गिरा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बुलडोजर की कार्रवाई फिलहाल रोक दी गई है। इस बीच जहांगीपुरी में रहने वाले एक शख्स ने दावा किया है कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) की ओर से एलॉट की गई दुकान पर भी बुलडोजर चला दिया गया है।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, जब तक बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाता तब तक गणेश कुमार गुप्ता के लिए काफी देर हो चुकी थी। गणेश कुमार गुप्ता की जूस की दुकान को बुलडोजर के जरिए गिरा दिया गया।
इंडिया टुडे से बात करते हुए गणेश गुप्ता ने कहा कि उनकी दुकान दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से 1977 में आवंटित की गई थी और इसके साबित करने के लिए उनके पास सभी जरूरी दस्तावेज भी हैं। गणेश कुमार गुप्ता ने कहा, ‘मैंने उनसे कहा कि मेरे पास सभी कागजात हैं, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं।मैंने यहां तक कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पहले ही कार्रवाई पर रोक लगा दी है फिर भी वे नहीं रुके।’ गणेश कुमार ने कहा कि उनके परिवार में किसी पर भी दंगा करने का आरोप नहीं लगा है। मैं एक दूकानदार हूं, वे मुझे क्यों गिरफ्तार करेंगे?
उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार को हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच पथराव, आगजनी और गोलीबारी की घटनाएं हुई थीं। हिंसा में आठ पुलिसकर्मियों के अलावा एक स्थानीय नागरिक घायल हो गया था। इस घटना के बाद नगर निगम की ओर से यह जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई थी।