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केंद्र का फैसला, अब अस्पताल में भर्ती होने के लिए कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाना नहीं होगा जरूरी

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कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने अपनी राष्ट्रीय नीति में बदलाव (Changes in the national policy) किया है। ये बदलाव केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड रोगियों को अस्पताल में भर्ती किए जाने के लिए किया है। जिसके मुताबिक, किसी भी संक्रमित व्यक्ति को अब अस्पताल में भर्ती करने के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाना जरुरी नहीं हैं।

नई राष्ट्रीय नीति के तहत अब कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों को सीसीसी, डीसीएचसी या डीएचसी के वार्डों में तुरंत भर्ती किया जाएगा। स्वास्थ्य केंद्र मरीज से कोविड की पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं मांग सकेंगे। किसी भी मरीज को किसी भी वजह से सेवाएं देने से मना नहीं किया जाएगा। इसमें ऑक्सीजन, आवश्यक दवाएं और मरीज की पूरी देखभाल जैसी सुविधाएं शामिल हैं भले ही रोगी एक अलग शहर से संबंधित हो डॉक्टर उसका इलाज या भर्ती करने से इनकार नहीं कर सकते।

केंद्र ने एक बयान में कहा, “इस रोगी-केंद्रित उपाय का उद्देश्य COVID-19 से पीड़ित मरीजों का जल्दी, प्रभावी और व्यापक उपचार सुनिश्चित करना है।”

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के अस्पतालों सहित निजी अस्पतालों (राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों) में COVID मरीजों का प्रबंधन निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:

COVID-19 वायरस के लिए पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट की आवश्यकता COVID स्वास्थ्य सुविधा में भर्ती होने के लिए अनिवार्य नहीं है। एक संदिग्ध मामला CCC, DCHC या DHC के संदिग्ध वार्ड में भर्ती किया जा सकता है।

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