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तेलंगाना में दूसरे राज्यों की एम्बुलेंस को बॉर्डर पर रोकने के फैसले को HC ने पलटा, लगाई सरकार को फटकार

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तेलंगाना में दूसरे राज्यों की एम्बुलेंस को बॉर्डर पर रोकने के फैसले को HC ने पलटा, लगाई सरकार को फटकार।

तेलंगाना हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें पड़ोसी राज्यों से Covid-19 मरीजों को लेकर आने वाली एम्बुलेंस को रोकने के लिए कहा गया था और एम्बुलेंस को केवल तब ही अनुमति दी जाएगी, अगर उनका अस्पतालों से से टाइ-अप होगा।

तेलंगाना पुलिस आंध्र प्रदेश से आने वाली एंबुलेंस को इसलिए रोक रही हैं, क्योंकि उनमें कोविड मरीज है और उनके पास तेलंगाना के किसी भी अस्पताल की अनुमति और बिस्तर की पुष्ट जानकारी होना जरूरी है। बिना उसके प्रवेश नहीं दिया जा रहा। कृष्णा जिले (आंध्र प्रदेश और सूर्यापेट जिले (तेलंगाना) की सीमा पर गरिकापाडु चेकपोस्ट पर भारी भीड़ देखी गई।

एसपी सूर्यापेट ने बताया, COVID उपचार के लिए सभी एम्बुलेंस और निजी वाहनों, जो आंध्र से तेलंगाना में आ रहे हैं, उन सबकी जांच की जा रही है। इलाज के लिए आने वालों को अस्पताल की अपॉइंटमेंट के साथ ही स्वास्थ्य कोविड नियंत्रण केंद्र के निदेशक से प्राधिकरण पास लाना होगा, तभी जाकर उन्हें तेलंगाना में अनुमति दी जाएगी।

उन्होंने आगे कहा कि लोगों के पास दोनों दस्तावेज होने चाहिए और उसके बाद ही उन्हें तेलंगाना आना चाहिए। आंध्र प्रदेश की कई एंबुलेंस गरिकापाडु की चौकी पर घंटों रुकी रहीं। वहीं, पंचलिंगला चेक पोस्ट पर दो मरीजों के शुक्रवार सुबह एंबुलेंस में ही दम तोड़ने की भी खबर सामने आई है। बता दें कि हैदराबाद और तेलंगाना के अन्य शहरों में ऑक्सीजन वाले बिस्तरों की भारी कमी के कारण, अन्य राज्यों के रोगियों को अनुमति नहीं दी जा रही है।

इस बीच तेलंगाना में गुरुवार को Covid-19 के 4,693 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमण के मामलों में गिरावट आई है। सरकारी बुलेटिन के मुताबिक, अब राज्य में संक्रमण के कुल मामले 5,16,404 हैं। साथ ही एक दिन में 33 मौत के साथ अब तक 2,867 लोगों की जान जा चुकी है।

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