योगी सरकार का एलान, कोविड ड्यूटी पर मरने वालों के आश्रितों को मिलेंगे 50 लाख रुपये
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण से मरने वालों के लिए बड़ा ऐलान किया है. योगी सरकार ने यूपी में कोविड ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण से स्वास्थ्यकर्मियों की मृत्यु होने पर 50 लाख की अनुग्रह राशि देने का आदेश जारी किया है।
ग्राम्य विकास आयुक्त ने अनुग्रह राशि के संबंध में राजस्व विभाग द्वारा जारी पूर्व के शासनादेश का हवाला दिया है। लिखा है कि वर्तमान में ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रदेश मुख्यालय, मंडलों तथा जनपदों में कोविड-19 के रोकथाम, उपचार तथा उससे बचाव के महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे गए हैं। सरकार ने इन कार्यों में कार्यरत कार्मिकों की कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु होने पर आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए एकमुश्त 50 लाख रुपये अनुग्रह राशि स्वीकृत करने का निर्णय लिया है।
अनुग्रह राशि के लिए संबंधित कार्मिक को कोविड-19 ड्यूटी में लगाए जाने का प्रमाणपत्र कार्यालयाध्यक्ष देंगे। मुख्य चिकित्साधिकारी मृत कार्मिक के संबंध में यह प्रमाण पत्र देंगे कि मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से हुई है। अनुग्रह धनराशि की स्वीकृति के लिए संबंधित जिलाधिकारी अधिकृत होंगे।
ड्यूटी के दौरान संक्रमित तथा संक्रमण के कारण कोविड प्रोटोकाल में मृत्यु होने की दशा में भी कोविड-19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिए कार्यरत कार्मिकों को इस शासनादेश से आच्छादित मानते हुए 50 लाख रुपये आश्रितों को दिए जाने का प्रस्ताव जिलाधिकारी को भेजने के निर्देश दिए हैं। कृत कार्यवाही से मुख्यालय को अवगत कराने का निर्देश भी दिया है।
सरकार के फैसले के मुताबिक कोविड-19 की ड्यूटी में लगाए गए कार्मियों की कोविड से मृत्यु होने पर अनुग्रह धनराशि दिया जाना है। राजस्व विभाग के शासनादेश के क्रम में आयुक्त ग्राम्य विकास ने यह आदेश समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को दिए हैं।