ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कथित ‘शिवलिंग’ पर की गई आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सुर्खियों में आए दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) के प्रोफेसर रतन लाल को जमानत मिल गई है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने शनिवार को प्रोफेसर रतन लाल को 50,000 रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि की जमानती के आधार पर जमानत दे दी।
दिल्ली पुलिस ने शनिवार दोपहर बाद प्रोफेसर रतन लाल को तीस हजारी कोर्ट में पेश किया था। अदालत ने पुलिस और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद रतन लाल की जमानत याचिका या न्यायिक हिरासत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर मिले कथित ‘शिवलिंग’ की खोज के बाद कथित तौर पर धार्मिक मान्यताओं को आहत करने के इरादे से एक सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में उन्हें शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था।
डीयू के प्रोफेसर की गिरफ्तारी के विरोध में छात्रों ने किया प्रदर्शन
प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी के विरोध में शनिवार को वामपंथी संगठनों के छात्रों ने ऑर्ट फैकल्टी और मौरिस नगर में साइबर पुलिस थाने के बाहर धरना प्रदर्शन किया।
दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रतन लाल हिंदू कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर हैं। पुलिस को कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने की शिकायत मिली थी, जिसका उद्देश्य धार्मिक भावनाओं का अपमान करना और ठेस पहुंचाना था।
उन्होंने बताया कि उत्तरी जिले के साइबर पुलिस थाने में शिकायत के आधार पर 20 मई की रात भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए और 295ए के तहत मामला दर्ज करने के बाद प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया।