आतंकवाद और देश विरोधी मामलों की पड़ताल करने वाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शनिवार को बताया कि मणिपुर का प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन कांगेलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी) (Kangeleipak Communist Party) विध्वंसक आतंकी गतिविधियों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने के लिए छह साल पहले दिल्ली में शिफ्ट हो गया था।
अधिकारियों के अनुसार, यह संगठन मणिपुर में स्थानीय लोगों और सरकारी अधिकारियों को आतंकित करके और जबरन वसूली करके धन जुटाने की साजिश रचने में शामिल था।
एनआईए ने कहा कि इस संगठन ने एक महिला सहित अपने तीन सदस्यों को नियुक्त किया और वे मणिपुर में हैंड ग्रेनेड, पिस्तौल और जिंदा कारतूस खरीदने में कामयाब रहे।
अधिकारियों ने कहा कि इन आतंकियों की पहचान खोइरोम रंजीत सिंह, पुखरीहोंगबम प्रेम कुमार मैतेई और इरुंगबाम सनतोम्बी देवी के रूप में हुई है। अपनी साजिश को आगे बढ़ाते हुए विध्वंसक आतंकी गतिविधियों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने के लिए ये दिल्ली चले गए।
शुरुआत में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 12 जनवरी, 2017 को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन कांगेलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी) से संबंधित आतंकी गतिविधि के बारे में इनपुट मिलने के तुरंत बाद मामला दर्ज किया था। हालांकि, बाद में इस मामले को एनआईए ने 16 मार्च, 2017 को अपने हाथ में ले लिया था।
इस बात का खुलासा तब हुआ जब दिल्ली की एक स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को मणिपुर के तीन आतंकियों- खोइरोम रंजीत सिंह, पुखरीहोंगबम प्रेम कुमार मैतेई और इरुंगबाम सनतोम्बी देवी को कांगेलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी) के मामले में सजा सुनाई।
खोइरोम रंजीत सिंह, पुखरीहोंगबम प्रेम कुमार मैतेई को सात साल के कठोर कारावास और प्रत्येक को 39,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, इरुंगबाम सनतोम्बी देवी को पांच साल के कठोर कारावास और 21,000 रुपये के जुर्माने के साथ दोषी ठहराया गया था।
तीनों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), धारा 17, 18बी, 20, 20, 38, 40 गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं।
मई 4-8, 2006 के दौरान आयोजित पांच दिवसीय केंद्रीय समिति की बैठक के दौरान लिए गए एक निर्णय के बाद कांगेलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी के गुटों के एक साथ विलय होने की सूचना है।