देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग केसः संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे की जमानत याचिका खारिज

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महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से संबंधित 100 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे की जमानत याचिका रद्द हो गई। मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट ने दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अनिल देशमुख के गृह मंत्री रहते हुए संजीव पलांडे उनके निजी सचिव (पीएस) और कुंदन निजी सहायक (पीए) रहे थे। दोनों पर इस केस में संलिप्त होने का आरोप है।

100 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख के बाद उनके करीबियों की भी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग विशेष रोकथाम कोर्ट ने संजीव पलांडे और कुंदर शिंदे की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

बता दें कि इसी साल अगस्त माह में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी के नेता अनिल देशमुख के दो सहयोगियों के खिलाफ विशेष अदालत में करीब 6 हजार पन्नों का आरोपपत्र सौंपा था। 

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