दिल्ली में कोरोना पाबंदियों में छूट, फिर से खुलेंगे जिम, स्कूल और कॉलेज; नाइट कर्फ्यू में भी थोड़ी राहत

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कोरोना की तीसरी लहर के कमजोर होते ही दिल्ली में पाबंदियों में बड़ी ढील देने का फैसला लिया गया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए ) ने शुक्रवार को एक अहम बैठक में दिल्ली में जिम, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान फिर से खोलने का फैसला किया है।

सूत्रों के अनुसार, डीडीएमए की बैठक में दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान और जिम फिर से खोलने का फैसला किया गया है। हालांकि, नाइट कर्फ्यू अभी जारी रहेगा, लेकिन उसकी अवधि में एक घंटे की कमी की गई है। अब रात 10 बजे के बजाय 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। दिल्ली से पहले देश के कई राज्यों में स्कूलों को खोलने का फैसला लिया जा चुका है।

दिल्ली में उच्च शिक्षा के संस्थान एसओपी के अधीन खुलेंगे और कोविड उपयुक्त व्यवहार का सख्ती से पालन करना होगा। वहीं, कक्षा 9वीं-12वीं के स्कूल 7 फरवरी से फिर से चरणबद्ध तरीके से खुलेंगे। जिन शिक्षकों का टीकाकरण नहीं हुआ है, उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी। 

डीडीएमए ने दिल्ली में ऑफिसों में शत-प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की अनुमति भी दे दी है। इसके साथ ही कारों में सिंगल ड्राइवरों को मास्क मैंडेट से छूट दी जाएगी।

हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने अकेले गाड़ी चलाते समय मास्क पहनना अनिवार्य बनाने वाले नियम को ‘बेतुका’ करार दिया था और सरकार से पूछा था कि यह नियम अभी भी प्रचलित क्यों है?

गौरतलब है कि दिल्ली में 13 जनवरी को कोविड-19 के 28,897 नए मामले सामने आए थे, जिसके बाद से संक्रमण के नए मामले घट रहे हैं। 14 जनवरी को संक्रमण की दर 30.6 प्रतिशत पर पहुंच गई थी।  

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