अनिल देशमुख भ्रष्टाचार मामला: वाजे से पूछताछ कर सकेगी सीबीआई, कोर्ट ने दी अनुमति

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मुंबई की विशेष अदालत ने सोमवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मुंबई पुलिस के बर्खास्त अधिकारी सचिन वाजे से पूछताछ की अनुमति दे दी। विशेष एनआईए कोर्ट ने सीबीआई को 15 और 16 फरवरी को नवी मुंबई की तलोजा जेल में वाजे से पूछताछ की अनुमति दी। वाजे को एनआईए ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित आवास ‘एंटीलिया’ के समीप पिछले साल फरवरी में विस्फोटक सामग्री वाली एसयूवी मिलने और उसके बाद वाहन के मालिक मनसुख हिरन की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया है।

सीबीआई ने सोमवार को विशेष अदालत के समक्ष अर्जी देकर वाजे का बयान दर्ज करने की अनुमति मांगी थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। केंद्रीय एजेंसी ने एक अलग अर्जी विशेष धनशोधन निषेध अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष भी लगाई थी जिसमें देशमुख के पूर्व सहयोगी संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे से पूछताछ करने की अनुमति मांगी गई थी। विशेष पीएमएलए कोर्ट ने अर्जी स्वीकार करते हुए सीबीआई को पलांडे और शिंदे से 16 और 17 फरवरी को मुंबई स्थित आर्थर रोड जेल में पूछताछ करने की अनुमति दी। 

देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पलांडे और शिंदे को गिरफ्तार किया था और वे इस समय न्यायिक हिरासत में हैं। इसी मामले में देशमुख की भी गिरफ्तारी की गई थी। गौरतलब है कि सीबीआई ने पिछले साल अप्रैल में देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग को लेकर प्राथमिकी दर्ज की थी जिसके बाद उन्होंने सरकार से इस्तीफा दे दिया था। 

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