पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी मामले में बढ़ेगी नूपुर शर्मा की मुश्किलें, समन भेजने की तैयारी में मुंबई पुलिस

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पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में मुंबई पुलिस बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा को तलब करेगी। एक टीवी डिबेट के दौरान नूपुर शर्मा ने कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी की थी जिसको लेकर दुनिया के कई इस्लामिक देश भारत की निंदा कर रहे हैं। बीजेपी ने नूपुर शर्मा को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। 

मुंबई के पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने मीडिया को बताया कि नुपुर शर्मा के खिलाफ पाइधोनी पुलिस स्टेशन में पहले से शिकायत दर्ज है। पुलिस अब कानून उन्हें तलब कर उनका बयान दर्ज कराएगी। मुंबई पुलिस ने 28 मई को तत्कालीन भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ मुस्लिम संगठन रजा अकादमी के संयुक्त सचिव इरफान शेख की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। इरफान शेख ने टेलीविजन चैनल पर बहस के दौरान पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए नूपुर शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

पुलस के मुताबिक नूपुर शर्मा पर आईपीसी की धारा 295 ए ( किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों को जानबूझकर ठेस पहुंचाना या धार्मिक विश्वासों का अपमान करना), 153 ए (दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 505 (2) (बयानबाजी को बढ़ावा देना) के तहत आरोप लगाया गया था। 

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