नागपुर – नागपुर बेंच ने कुख्यात गैंगस्टर अरुण गवली को जल्द रिहा करने का आदेश दिया है. जेल प्रशासन को भी जवाब देने के लिए चार हफ्ते का समय दिया गया है. कुख्यात डॉन अरुण गवली ने 2006 के एक सरकारी आदेश के जरिए सजा से छूट की मांग की थी। अरुण गवली ने उस याचिका पर नागपुर बेंच में सुनवाई पूरी कर ली थी. लेकिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया. कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए अरुण गवली को समय से पहले रिहा करने का निर्देश दिया है. हालांकि जेल प्रशासन को इस संबंध में जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय भी दिया गया है. अरुण गवली को मुंबई पार्षद कमलाकर जामसंदेकर हत्या मामले में दो आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।