श्री कृष्ण जन्मस्थान विवाद; सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार

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नई दिल्ली : एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में चल रही पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में दायर याचिका पर दखल देने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इन याचिकाओं की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शाही ईदगाह मुस्लिम पक्षकारों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में निचली अदालतों में लंबित 15 मामलों को सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था. इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएं. संजीव खन्ना और न्या. दीपांकर दत्ता की बेंच के सामने सुनवाई हुई. मुस्लिम पक्षकारों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकारों की मांग खारिज करते हुए साफ किया कि हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी.

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह से जुड़ी कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो रही है. हिंदू पक्षकारों की ओर से दायर याचिकाओं में दावा किया गया है कि मस्जिद केशव मंदिर की 13.37 एकड़ जमीन पर बनाई गई है. मुस्लिम पक्षकारों ने दावा किया है कि हिंदू पक्षकारों की ओर से दायर याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं.

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