इस कोरोना महामारी में कोर्ट ने आर्डर दिया कि कुछ समय के लिए बंद की जाए सिगरेट और बीड़ी की बिक्री
अदालत ने महाराष्ट्र राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह कोविड -19 रोगियों को रेमेडिसवायर दवा उपलब्ध कराने के लिए सभी संभव प्रयास जल्द करें। ताकि मरीज या रिश्तेदारों को दवा खोजने या पता लगाने के लिए भटकना न पड़े। अदालत ने गुरुवार को प्रभावी तरीके से कोविड -19 प्रबंधन की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही।
हाईकोर्ट ने कहा “हम समान रूप से इस बात से चिंतित हैं कि क्या जो व्यक्ति कोविड -19 से प्रभावित हैं और उनकी हालत गंभीर हो गई है वे सिगरेट और बीड़ी पीने वाले व्यक्ति हैं क्या? क्योंकि यह अब तक यह स्पष्ट हो चुका है कि कोविड -19 वायरस फेफड़ों को प्रभावित करता है और कमजोर फेफड़े जल्दी इससे ग्रसित होते हैं।
पीठ ने कहा यह देखते हुए कि धूम्रपान करने वालों लोगों पर कोविड के प्रभाव के बारे में कोई जानकारी केंद्र या राज्य सरकार के सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं थी, “अगर यह एक ऐसा मुद्दा है जो नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए घातक है और यह हमारे लिए घातक है। राय है कि महामारी के समय सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यक है।