मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल को हटाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी

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नई दिल्ली- आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। इसलिए इस याचिका में मांग की गई थी कि उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए. याचिका को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने खारिज कर दिया।

आज की सुनवाई में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की केजरीवाल की याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है। पीठ ने यह भी बताया कि सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाले याचिकाकर्ता कांत भाटी उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता नहीं थे। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था. अदालत को राजनीति में शामिल करने की कोशिश करने के लिए याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए आप के पूर्व विधायक संदीप कुमार पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.

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