अभिनेता जैकी श्रॉफ को हाई कोर्ट से राहत

0

नई दिल्ली – जैकी श्रॉफ ने याचिका दायर कर कानूनी कार्रवाई और 50 हजार रुपये जुर्माने की मांग की थी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति या संगठन व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ की आवाज, नाम और तस्वीरों का उपयोग नहीं कर सकता है। हाई कोर्ट के इस फैसले से जैकी श्रॉफ को राहत मिली है।

हाई कोर्ट ने जैकी श्रॉफ के नाम, उपनाम जैकी और जग्गू दादा, आवाज और तस्वीरों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. मंगलवार को जैकी श्रॉफ ने इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उनकी याचिका पर न्यायमूर्ति संजीव नरूला की एकल पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। नरूला ने उस समय स्पष्ट किया, “ई-कॉमर्स वेबसाइटों, टी-शर्ट और पोस्टर आदि बेचने वाले संगठनों और जैकी श्रॉफ की आवाज, नाम और तस्वीरों का उपयोग करने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआईएपी) चैटबॉट प्लेटफार्मों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।” साथ ही, जैकी श्रॉफ की विशेषताओं का दुरुपयोग करके उनके व्यक्तित्व और प्रचार के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। इस टिप्पणी को कोर्ट ने रिकॉर्ड भी किया. इस बीच, जैकी के वकील प्रवीण आनंद ने कोर्ट से कहा, ”जैकी की छवि खराब की जा रही है. अश्लील मीम्स में उनके नाम, आवाज का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. उनके अधिकारों का हनन रोका जाए। अभिनेता को किसी भी मंच पर जैकी श्रॉफ, जैकी, जग्गू दादा और भिडू जैसे विभिन्न नामों का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

About Author

Comments are closed.

Maintain by Designwell Infotech