पुणे – पुणे हिट एंड रन मामले में विशाल अग्रवाल और छह अन्य को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुणे पुलिस ने मांग की थी कि विशाल अग्रवाल को पुलिस हिरासत में दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. कोर्ट के इस फैसले से विशाल अग्रवाल की जमानत का रास्ता साफ हो गया है.
विशाल अग्रवाल का नाबालिग बेटा शराब पीकर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता था. इस हादसे में दो लोगों की जान चली गई. इसके बाद पुणे पुलिस ने विशाल अग्रवाल के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया. कोर्ट ने अब विशाल अग्रवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. इस मामले में विशाल अग्रवाल के साथ सभी छह आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. इसके बाद विशाल अग्रवाल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस मामले में विशाल अग्रवाल आज या कल जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं.
पत्रकारों से बातचीत के दौरान देवेंद्र फड़णवीस से रवींद्र धांगेकर द्वारा लिखी गई चिट्ठी के बारे में सवाल पूछा गया. देवेन्द्र फड़णवीस ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई पत्र नहीं देखा है. आगे बोलते हुए देवेन्द्र फड़णवीस ने कहा कि इस मामले का राजनीतिकरण करने की कोशिश की गई है. पुलिस को जो भी कार्रवाई करनी चाहिए थी, पुलिस ने सारी कार्रवाई की है. साथ ही किशोर न्याय बोर्ड ने गलत फैसला दिया था, जिसे उसके खिलाफ ऊपरी अदालत में जाकर बदला गया है. पहली बार पब के मालिक और लड़के के पिता को गिरफ्तार किया गया है.