नई दिल्ली – दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में गुरुवार को उन्हें जमानत दे दी है। कोर्ट ने एक लाख मुचलके पर जमानत दी है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट के वेकेशन जज न्याय बिंदु ने आज सुबह आदेश सुरक्षित रखने के बाद यह फैसला सुनाया। ईडी के विशेष वकील जोहेब हुसैन ने आदेश पर रोक लगाने की अपील की ताकि जांच एजेंसी कानूनी उपाय अपना सके। लेकिन कोर्ट ने इस रोक की मांग को खारिज कर दिया। अदालत के फैसले के बाद कल केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। मई में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लोकसभा चुनावों के मद्देनजर एक जून तक अंतरिम जमानत दी थी। उन्होंने 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। ईडी की ओर से पेश अडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत में कहा कि सह अभियुक्त चनप्रीत सिंह ने कारोबारियों से बड़ी मात्रा में नकद राशि प्राप्त की और अरविंद केजरीवाल के होटल में ठहरने के बिलों का भुगतान किया। उन्होंने कहा कि ईडी हवा में जांच नहीं कर रही है और केंद्रीय जांच एजेंसी के पास इस मामले में ठोस सबूत हैं।