प्रयागराज – इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संविधान हत्या दिवस घोषित करने वाली अधिसूचना को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जानकारी मांगी है। जनहित याचिका में कहा गया है कि इस प्रकार का निर्णय लेने का कोई प्राविधान संविधान में नहीं है।
यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने सोमवार को दिया है। संतोष कुमार दोहरे की ओर से दाखिल जनहित याचिका में प्रत्येक वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित करने के लिए गत 11 जुलाई को जारी नोटिफिकेशन की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। साथ ही इसे संविधान की अवमानना बताते हुए इसे असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता से इस मामले में जानकारी प्राप्त करने को कहा है और सुनवाई के लिए 31 जुलाई की तारीख लगाई है।