सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की स्पाइस जेट की याचिका, हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार

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नई दिल्ली, 20 सितम्बर । सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइस जेट की उस याचिका को ख़ारिज कर दिया है, जिसमें एयरलाइंस ने तीन इंजनों को उतारने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश में कोई भी दखल देने से इनकार कर दिया।

दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 11 सितंबर को स्पाइस जेट को एयरलाइंस में लगे तीन इंजनों को उतारने के सिंगल बेंच के आदेश पर मुहर लगा दी थी। जस्टिस राजीव शकधर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि स्पाइस जेट को उन इंजनों का उपयोग करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

स्पाइस जेट ने टीम फ्रांस 01 एसएस और सनबर्ड फ्रांस 02 एसएस से दो इंजन लीज पर लिये थे। इन दोनों इंजन कंपनियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इन कंपनियों का कहना था कि स्पाइस जेट ने उन्हें पिछले दो सालों से एक करोड़ 29 लाख डॉलर का भुगतान नहीं किया है। इसके अलावा लीज की अवधि समाप्त होने के बावजूद स्पाइस जेट इन कंपनियों के तीन इंजनों का इस्तेमाल कर रहा है। इन कंपनियों ने हाई कोर्ट से इन इंजनों का इस्तेमाल रोकने का दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की थी।

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