बदलापुर दुष्कर्म मामला : हाई कोर्ट ने स्कूल अध्यक्ष व सचिव की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

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मुंबई, 1 अक्टूबर । बाम्बे हाई कोर्ट ने बदलापुर दुष्कर्म मामले में मंगलवार को स्कूल के अध्यक्ष और सचिव की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी न होने पर राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि क्या पुलिस आरोपितों को अग्रिम जमानत मिलने का इंतजार कर रही है। साथ ही कोर्ट ने स्कूल के घटना के दिन का सीसीटीवी फुटेज को कोर्ट को सौंपने का भी आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होगी।

बदलापुर दुष्कर्म मामले आरोपित स्कूल के अध्यक्ष उदय कोतवाल और सचिव ने तुषार आप्टे ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका बाम्बे हाई कोर्ट में की थी। इस याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि क्या पुलिस फरार आरोपितों को अग्रिम जमानत मिलने का इंतजार कर रही है। पुलिस ने पहले भी ठीक से काम नहीं किया। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि वे अब भी ऐसा ही कर रहे हैं। हाई कोर्ट का मानना है कि स्कूल के सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई है। हाई कोर्ट ने कहा कि स्कूल के ट्रस्टियों को घटना की जानकारी थी लेकिन उन्होंने इसे छुपाया। अपराध की जानकारी मिलने के बाद भी स्थानीय पुलिस ने जानकारी देने से इनकार कर दिया।

राज्य सरकार की ओर से पेश सरकारी वकील ने कि मामला दर्ज होने से पहले ही स्कूल के अध्यक्ष और सचिव फरार हो गये थे। साथ ही स्कूल घटना वाले दिन का सीसीटीवी फुटेज भी गायब है। राज्य सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट में माना कि हम अभी तक उन्हें ढूंढने में नाकाम रहे हैं। इसके बाद कोर्ट ने स्कूल के अध्यक्ष व सचिव की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दिया।

उल्लेखनीय है कि बदलापुर दुष्कर्म मामले के एक आरोपित अक्षय शिंदे को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन अक्षय शिंदे की 23 सितंबर को मुंब्रा में पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई थी। इस मामले की गहन छानबीन चल रही है।

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