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ज्ञानवापी के सीलबंद वजूखाने के एएसआई सर्वे की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का मुस्लिम पक्ष को नोटिस

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नई दिल्ली, 22 नवंबर । सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में सीलबंद वजूखाने के एएसआई सर्वे की मांग करने वाली हिन्दू पक्ष की याचिका पर मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी किया है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को करने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान हिन्दू पक्ष की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने वजूखाने के इलाके की एएसआई सर्वे की मांग की। इसी जगह पर शिवलिंग जैसी संरचना मिली थी। हिन्दू पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी परिसर की बाकी जगह की तरह इस सीलबंद एरिया का भी सर्वे जरूरी है ताकि वहां पर मंदिर की मौजूदगी साबित करने के लिए और सबूत मिल सके।

सुप्रीम कोर्ट के 2022 में दिए आदेश के मुताबिक वजूखाने वाली जगह अभी सील है। हिन्दू पक्ष अब इस आदेश में बदलाव की मांग कर रहा है। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश वकील ने कहा कि हिन्दू पक्ष सील किए गए वजूखाने के इलाके की एएसआई सर्वे चाहता है। जिला अदालत ने इस मांग को ठुकरा दिया था तो उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसकी अनुमति दी थी। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जो अभी लंबित है। तब हिन्दू पक्ष के वकील की ओर से बताया गया कि वाराणसी के ट्रायल कोर्ट में लंबित 15 मामलों को हाई कोर्ट ट्रांसफर किए जाने वाली उनकी याचिका सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं हो सकी है। तब कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी मामले से जुड़े सभी मामलों का एक चार्ट भी कोर्ट के सामने रखा जाएगा जिससे सुनवाई के प्रारूप को तय किया जा सके।

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