महाराष्ट्र सरकार ने ईद-उल-फितर को लेकर जारी किए सख्त दिशा-निर्देश, जानें क्या हैं पाबंदियां।
महाराष्ट्र में कोरोना के संकट को देखते हुए ब्रेक द चेन मुहिम के तहत राज्य भर में कड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं और राज्य में लॉकडाउन लगाया गया है। इस्लाम मजहब का पाक त्योहार रमजान ईद (Ramadan Eid 2021) को ध्यान में रखते हुए राज्य के गृह विभाग की ओर से गाइडलाइंस जारी की गई है।
महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस के तहत कोरोना संक्रमण को टालने के लिए रमजान ईद के दिन मुस्लिम भाई नमाज और इफ्तार के लिए मस्जिद या सार्वजनिक स्थानों में एकत्रित होने की बजाए सारे धार्मिक कार्यक्रम अपने-अपने घरों में करें और ब्रेक द चेन मुहिम से जुड़े आदेशों का पालन करें. नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद या खुले मैदानों में एकत्रित होने से बचें।
रमजान-ईद को ध्यान में रखते हुए बीएमसी सहित अलग-अलग जिलों में स्थानीय प्रशासन ने सामानों की खरीदारी के लिए समय निश्चित किया है. तय समय में खरीदारी के अलावा बाजारों में भीड़ ना बढ़ाएं. रात का कर्फ्यू और दिन में धारा 144 लागू है. कई जिले में कंप्लीट लॉकडाउन लागू है. इन्हें ध्यान में रखते हुए फेरीवाले रास्तों पर स्टॉल ना लगाएं उसी तरह नागरिक भी बिना वजह रास्तों पर भीड़ ना बढ़ाएं.
सरकारी आदेश में कहा गया है कि ईद के मौके पर कोई भी जुलूस, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाने चाहिए। चूंकि धार्मिक स्थान बंद हैं, इसलिए धार्मिक समुदाय, सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक नेताओं और मुस्लिम समुदाय के गैर-सरकारी संगठनों को पवित्र रमजान ईद के सरल उत्सव के संबंध में जागरुकता पैदा करनी चाहिए।
रमजान के दिन सामाजिक दूरी का पालन करना जरूरी है तथा मास्क पहनकर तथा सेनिटाइर का इस्तेमाल कर सावधान रहने की जरूरत है।
सरकारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए सभी संबंधित सरकारी विभाग द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।