कोरोना के मामले कम होने के बाद महाराष्ट्र में लॉकडाउन पाबंदियों में ढील का ऐलान किया गया. वहीं, सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के बाद BMC ने भी मुंबई के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिये. बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) ने मुंबई में सप्ताह में हर दिन रात 10 बजे तक सभी दुकानें खोलने की अनुमति देने और फिल्मों तथा टीवी धारावाहिकों की शूटिंग एवं खेल संबंधित गतिविधियां बहाल करने का सोमवार को फैसला किया.
नगर निकाय आयुक्त आई एस चहल ने इस बाबत दिशा-निर्देश जारी किए. हालांकि, मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी के बावजूद लोकल ट्रेनों में आम लोगों को यात्रा करने की अनुमति के बारे में आदेश में कुछ नहीं कहा गया है.
आदेश में कहा गया कि BMC की सीमा के अंतर्गत सभी दुकानें और प्रतिष्ठान सप्ताह में हर दिन रात 10 बजे तक खोले जा सकेंगे. हालांकि रेस्तरां और होटल शाम 4 बजे तक ही खुल सकेंगे. नगर निकाय ने तैराकी और शारीरिक संपर्क वाले खेलों को छोड़कर अन्य खेलों के आयोजन की भी अनुमति दी है.
इससे पहले महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, कम संक्रमण दर वाले 25 जिलों में कोरोना से जुड़ी पाबंदियों में और ढील दी गई थी और दुकानों के खुलने के समय को बढ़ा दिया था. इन जिलों में शॉपिंग मॉल के संचालन की भी अनुमति दी गई थी. राज्य सरकार की तरफ से जारी ताजा गाइडलाइंस में कहा गया कि सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय भी पूरी क्षमता के साथ काम करेंगे. सरकार के आदेश में कहा गया है कि मंगलवार की सुबह से ये छूट प्रभावी होंगे. आदेश में कहा गया है कि सभी दुकानें अब शाम 4 बजे के बजाए रात 8 बजे तक और शनिवार को शाम 3 बज तक खुल सकेंगी. आदेश में कहा गया है कि गैर जरूरी सामानों की दुकानें रविवार को बंद रहेंगी.
महाराष्ट्र सरकार ने नए दिशानिर्देशों के मुताबिक शॉपिंग मॉल को खोलने एवं संचालित करने की अनुमति दे दी है. इसके मुताबिक योग केंद्र, स्पा, सैलून और जिम 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित हो सकते हैं, लेकिन उनमें एयरकंडीशन नहीं चलेंगे. रात 9 बजे से सुबह पांच बजे तक इन 25 जिलों में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध नहीं होगा. राज्य सरकार ने मुंबई और ठाणे जिलों में आपदा प्रबंधन अधिकारियों से कहा है कि वे पाबंदियों पर खुद से निर्णय करें.
राज्य के कई व्यवसायी और विपक्षी भाजपा मांग कर रही है कि दुकानों के खुलने का समय शाम 4 बजे से बढ़ाकर रात 4 बजे तक किया जाए. शेष 11 जिलों में (36 जिलों में से) जहां कोरोना वायरस के मामले ज्यादा हैं, वहां वर्तमान पाबंदियों के तहत ही दुकानों एवं रेस्तरां का संचालन होगा. वर्तमान नियमों के तहत इन जिलों में सप्ताह के दिनों में दुकानों एंव रेस्तरां का संचालन शाम चार बजे तक होता है. ये जिले हैं कोल्हापुर, सांगली, सतारा, पुणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, अहमदनगर, बीड, रायगढ़ और पालघर हैं.