महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरियंट के कई मामले सामने आएं हैं। जिसके बाद राज्य के लिए एक बार फिर ख़तरे की घंटी बज गई है। इसी ख़तरे को देखते हुए उद्धव ठाकरे सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार अब दूसरे राज्य से आने वाले यात्रियों को वैक्सीन की दोनों डोज लेना अनिवार्य है।’
दोनों डोज लेने का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा
जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि, बाहर से आने वाले यात्रियों को दोनों डोज लेने के बाद की सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा । वहीं दूसरा डोज लगे 14 दिन पूरे होना जरुरी है।
अगर किसी ने दोनों वैक्सीन नहीं ली है तो उन्हें RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। वह भी 72 घंटे पुरानी नहीं होनी चाहिए।
14 दिन की क्वारंटाइन अनिवार्य
सरकार ने कहा है कि, अगर किसी ने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई है और उसके पास RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट भी नहीं है तो, उसे 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा ।
6 हजार 686 नए मामले सामने आए
महाराष्ट्र में कोरोना वायरस थमने का नाम नहीं ले रहा। शुक्रवार को कोरोना के ग्राफ में फिर एक बार उछाल दर्ज किया गया।राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के 6 हजार 686 नए मामले सामने आए, जबकि 158 संक्रमितों की मौत हो गई। जिसके बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 63 लाख 82 हजार 076 हो गई है, जबकि अब तक कुल 1 लाख 34 हजार 730 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे में राज्य में 5 हजार 861 लोग कोरोना से ठीक हो गए। जिसके बाद राज्य में कोरोना से ठीक होनेवालों की संख्या बढ़कर 61 लाख 80 हजार 871 हो गई। फिलहाल राज्य में 63 हजार 004 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है।
जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि, बाहर से आने वाले यात्रियों को दोनों डोज लेने के बाद की सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। वहीं दूसरा डोज लगे 14 दिन पूरे होना जरुरी है। अगर किसी ने दोनों वैक्सीन नहीं ली है तो उन्हें RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। वह भी 72 घंटे पुरानी नहीं होनी चाहिए।