राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मनपा और नगर परिषदों में 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण लागू करने के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अध्यादेश के अनुसार, मनपा और नगर परिषदों में सभी समुदायों के आरक्षण मिलाकर 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे। सोमवार को राज्य सरकार के नगर विकास विभाग ने अध्यादेश जारी कर
गौरतलब है कि राज्य मंत्रिमंडल ने स्थानीय निकायों के चुनावों में 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए अध्यादेश जारी करने का फैसला 22 सितंबर को किया था, जिसके बाद सरकार ने अध्यादेश को मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा था। इसके पहले राज्यपाल ने 23 सितंबर को जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए मंजूरी दी थी।
नगर परिषदों में दो सदस्यीय प्रभाग प्रणाली लागू
राज्यपाल ने नगर परिषदों में दो सदस्यीय प्रभाग प्रणाली लागू करने के अध्यादेश को भी मंजूरी दी है। इस संबंध में नगर विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।