आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की NCB कस्टडी को लेकर सुनवाई पूरी हो चुकी है। मुंबई की अदालत ने आर्यन खान समेत 8 लोगों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला लिया है। कोर्ट ने कहा है कि NCB को पड़ताल के लिए काफी मौका और समय दिया जा चुका है, इसलिए अब इन्हें न्यायिक हिसारत में भेजा जा रहा है। कोर्ट का कहना है कि अब इस मामले में स्पेशल NDPS कोर्ट आगे की सुनवाई करेगा।
ग्लैमर के लिए आर्यन को बुलाया गया
वहीं, वकील सतीश मानेशिंदे ने कोर्ट में आर्यन की तरफ से दलील दी है कि- ‘मेरे एक खास दोस्त प्रतीक ने मुझे फोन पर बताया था कि मुझे क्रूज ईवेंट पर VVIP के तौर पर इनवाइट किया गया है। मुझे शायद क्रूज पर ग्लैमर जोड़ने के लिए बुलावा भेजा गया है’। सतीश का कहना है कि ‘जहाज पर 1300 से भी ज्यादा लोग थे लेकिन सिर्फ 8 लोगों को ही गिरफ्तार किया गया’। आर्यन के वकील सतीश मानेशिंदे ने कोर्ट में कहा कि 2 रातों से आर्यन से कोई पूछताछ नहीं की गई है। फिर कस्टडी और बढ़ाने की मांग क्यों की जा रही है? उन्होंने ये भी कहा कि जब तक मुख्य दोषी नहीं मिल जाते, आर्यन को बंधक बनाकर नहीं रखा जा सकता।
11 अक्टूबर तक मांगी कस्टडी
लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक एनसीबी ने कोर्ट से मांग की है कि आर्यन खान और उनके दोनों साथियों की कस्टडी 11 अक्टूबर तक बढ़ा दी जाए। एनसीबी ने बताया कि इस केस में अब तक 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। नया अरेस्ट अचित कुमार का हुआ है जिसे आर्यन खान के बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी ने दलील दी है कि अभी और रेड हो सकती हैं और इस वक्त जो गिरफ्तार लोग हैं उनका नए गिरफ्तार किए लोगों से आमना-सामना होगा, इसलिए इनकी कस्टडी बढ़ा दी जाए। ETimes की रिपोर्ट के मुताबिक, एनसीबी ने कोर्ट में कहा कि पहले गिरफ्तार हुए 8 लोगों के साथ अचित कुमार का आमना-सामना होना इस केस की जांच के लिए जरूरी है। वहीं कोर्ट ने अचित कुमार को 9 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में दिया है।
अरबाज की भी जमानत याचिका
दूसरी ओर अरबाज मर्चेंट के वकील ने जमानत याचिका दायर की है। साथ ही एक और आवेदन किया है जिसमें जहाज के सीसीटीवी फुटेज की जांच की मांग की गई है कि क्या एनसीबी ने अरबाज से कुछ बरामद किया है या यह प्लांटेड था।