मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में जमानत पर रिहा आर्यन खान आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के ऑफिस पहुंचे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें 14 शर्तों के साथ जमानत दी थी। उनमें से एक शर्त यह भी थी कि हर शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच उन्हें एनसीबी ऑफिस में पेश होना है। उनके जेल से छूटने के बाद यह पहला शुक्रवार है। आर्यन खान 22 दिन जेल में बिताने के बाद 30 अक्टूबर को मुंबई आर्थर रोड जेल से रिहा किए गए थे।
जांच एजेंसी ने कोर्ट में दावा किया था कि आर्यन के व्हाट्सएप चैट में ‘अवैध ड्रग्स के सौदों’ में उनकी संलिप्तता है और विदेशी ड्रग्स तस्करी में भी हाथ है। हालांकि उनके पास से ड्रग्स नहीं मिला था। आर्यन के साथ उनका दोस्त अरबाज मर्चेंट था। एनसीबी को अरबाज के जूतों से ड्रग्स मिला था। जांच एजेंसी की पूछताछ में अरबाज ने खुद अपने जूतों से एक पाउच निकाल कर दिया जिसमें चरस था।
14 शर्तों के साथ जमानत
आर्यन खान के अलावा उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मॉडल मुनमुन धमेचा को भी बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। आर्यन खान की जमानत की शर्तों में है कि वह पुलिस को बिना बताए मुंबई नहीं छोड़ सकते और उन्हें हर शुक्रवार जांच एजेंसी के सामने पेश होना है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगर आरोपी किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, तो एनसीबी उनकी जमानत रद्द करने के लिए सीधे विशेष न्यायाधीश / अदालत में आवेदन करेगा।
3 अक्टूबर को एनसीबी ने पकड़ा
आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को एनसीबी ने 3 अक्टूबर को क्रूज से पकड़ा था और प्रतिबंधित दवाओं के कब्जे, खपत, बिक्री / खरीद और साजिश और उकसाने के लिए एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।