जो बाइडेन प्रशासन ने इमीग्रेशन नियमों में थोड़ी ढील दी है। अब H-1B वीजा धारक के जीवनसाथी को ऑटोमेटिक वर्क ऑथराइजेशन परमिट मिल सकेगा। आसान भाषा में इसका मतलब है कि H-1B वीजा के जरिए काम कर रहे कामकाजी लोगों के जीवनसाथी अब अमेरिका में काम खोज सकते हैं। अमेरिकी सरकार के इस कदम से हजारों भारतीयों लोगों को फायदा पहुंचेगा।
बता दें कि होमलैंड सुरक्षा विभाग द्वारा क्लास-एक्शन मुकदमे में एक समझौते के बाद यह फैसला लिया गया है। इसे अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर्स एसोसिएशन (AILA) ने अप्रवासी जीवनसाथियों की ओर से दायर किया था।
AILA के जॉन वासडेन ने कहा है कि यह H-4 वीजा धारक ऐसे लोग हैं जो हमेशा रोजगार ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट्स के ऑटोमेटिक एक्सटेंशन के लिए रेगुलेटरी टेस्ट को पूरा करते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें इसका कोई लाभ नहीं मिलता है और उन्हें ऑथराइज्ड होने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ऐसे में कई लोग अपनी नौकरी गंवा रहे हैं और इससे अमेरिकी कारोबार को भी नुकसान पहुंच रहा है। AILA ने बाइडेन प्रशासन के इस कदम की तारीफ की है।
बता दें कि H-4 वीजा उन लोगों को दिया जाता है जो H-1B वीजा वालों के साथ अमेरिका में रहते हैं। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ओबामा के शासन काल में H-1B वीजा धारकों के जीवनसाथी की कुछ कटेगरी को काम करने का अधिकार दिया था। अब तक 90 हजार से अधिक H-4 वीजाधारकों को वर्क ऑथराइजेशन मिला है। इसमें सबसे बड़ी आबादी भारतीय-अमेरिकी महिलाओं की है।