अनिल अंबानी को 8,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) को अनिल अंबानी की दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) को भुगतान की गई मूल मध्यस्थता पुरस्कार की पूरी राशि वापस करने का निर्देश दिया है। अनिल अंबानी की कंपनी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस को अब DMRC को 8 हजार करोड़ रुपये नहीं चुकाने होंगे. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अनिल अंबानी को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी है।

DMRC और DAMEPL ने 2008 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सेक्टर 21 द्वारका तक एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के डिजाइन, स्थापना, कमीशनिंग, संचालन और रखरखाव के लिए 30 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। हालांकि, निर्माण में खामियों के चलते DAMEPL ने DMRC को नोटिस भेजा था। मामला कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ने डीएमआरसी को करीब 2800 करोड़ रुपये चुकाने का आदेश दिया. आज ये रकम बढ़कर 8 हजार करोड़ रुपये हो गई है. इसके बाद डीएमआरसी ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल 2024 तक फैसला सुरक्षित रख लिया था. इसके बाद कल मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

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