RBI ने ‘बैंकों में साइबर सुरक्षा संरचना’ से जुड़े निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने के लिए पंजाब एंड सिंध बैंक (Punjab And Sind Bank) पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ‘बैंकों में साइबर सुरक्षा संरचना’ से जुड़े निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने के लिए शुक्रवार को पंजाब एंड सिंध बैंक (Punjab And Sind Bank) पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया. रिजर्व बैंक ने बताया कि सरकार के स्वामित्व वाले बैंक ने 16 मई और 20 मई, 2020 को कुछ साइबर घटनाओं की जानकारी दी थी. उसने कहा, ‘उक्त घटनाओं की रिपोर्ट और घटनाओं के फोरेंसिक विश्लेषण की रिपोर्ट की जांच से पता चला कि बैंक ने पहले से निर्दिष्ट निर्देशों का पालन नहीं किया.’ रिजर्व बैंक ने पंजाब एंड सिंध बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था.
रिजर्व बैंक ने कहा, ‘कारण बताओ नोटिस पर बैंक के जवाब पर ध्यान देने के बाद, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान मौखिक प्रस्तुति दी गई और बैंक द्वारा पेश किए गए स्पष्टीकरण/दस्तावेजों की जांच के बाद रिजर्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसके निर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप जिस हद तक साबित होते हैं, उनसे वित्तीय जुर्माना लगाने की जरूरत पैदा होती है.’
इसी बीच इटावा के नगर सहकारी बैंक लिमिटेड पर कुछ नियमों के उल्लंघन के लिए एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया. इन नियमों में ‘आय की पहचान, संपत्ति का वर्गीकरण, प्रावधानीकरण एवं दूसरे संबंधित विषय -यूसीबी’ से संबंधित नियम शामिल हैं. रिजर्व बैंक ने कहा कि दोनों ही मामलों में जुर्माना नियामकीय अनुपालन में अनियमितता की वजह से लगाया गया.