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केंद्र सरकार वैक्सीन और ऑक्सीजन प्लांट के लिए PM CARES फंड का इस्तेमाल करे – सुप्रीम कोर्ट

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वैक्सीन और ऑक्सीजन प्लांट के लिए हो PM CARES फंड का इस्तेमाल’, SC कोर्ट में याचिका दाखिल.

सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर की है, जिसमें मांग की गई है कि वैक्सीन की खरीद के लिए एवं 738 जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट/जनरेटर स्थापित करने के लिए, जहां कोविड-19 रोगियों के लिए चिकित्सा सेवाएं मुफ्त उपलब्ध हैं, पीएम केयर्स फंड का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए जाएं।
याचिकाकर्ता, अधिवक्ता विप्लव शर्मा ने यह भी प्रार्थना की सभी राज्यों के सांसदों और विधायकों को भी इसके लिए सांसद/विधायक निधि का पूरी पारदर्शिता के साथ इस्तेमाल करने का आदेश दिया जाए। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि कोर्ट द्वारा तमाम राज्य सरकारों और केंद्र को यह निर्देश दिया जाए कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर आने वाले सभी निजी और चेरिटेबल अस्पतालों को लेकर यह सुनिश्चित करें कि कि वहां मरीजों को वैक्सीन, ऑक्सीज जैसी सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं।

उन्होंने कहा कि कई अस्पतालों ने कोरोना मरीजों को भर्ती करने से इंकार कर दिया, जिसके कारण उन्हें ऑक्सीजन, वैक्सीन, चिकित्सा उपचार और अन्य आवश्यक चीजों की कमी का सामना करना पड़ा। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि वो 738 जिला अस्पतालों में वैक्सीन की खरीद और ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए केंद्र को पीएम केयर्स फंड का इस्तेमाल करने के निर्देश दे।

याचिका में केंद्र सरकार द्वारा 24 अप्रैल को जारी की गई उस अधिसूचना का भी विरोध किया गया है जिसमें सरकार ने कहा था कि चिकित्सा उपकरणों की खरीद पर आयात शुल्क में छूट को तीन महीनों से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत के 300 से अधिक अस्पतालों को इतने कम समय में चिकित्सा उपकरणों को आयात कर उपलब्ध करा पाना बेहद कठिन है। याचिका में देश के अलग-2 शहरों में बिजली के शवदाह गृहों की संख्या बढ़ाने के लिए भी आग्रह किया गया।

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