केंद्र सरकार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल से निपटने पर पुनर्विचार करना चाहिए – सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल से निपटने पर पुनर्विचार करने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा हैैं की टीकाकरण कार्यक्रम को संशोधित किया जाना चाहिए, ऑक्सीजन की आपूर्ति में वृद्धि और तीसरे पक्ष को आपूर्ति बढ़ाने के लिए पेटेंट दवाओं को विकसित करने की अनुमति दें।

सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से लोगों के जीवन में बदलाव आना चाहिए। ये सब से लोगों के जीवन बचाना चाहिए।

न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा,
साथ ही, जहां चिंताजनक स्थिति है, सरकार को अपने नीतिगत फैसलों के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए।
साथ ही, जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये भी कहा, हम यह भी सुन रहे हैं कि नागरिक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए रो रहे हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन वास्तव में उपलब्ध नहीं है, गुजरात और महाराष्ट्र में स्थिति समान है।

सर्वोच्च न्यायालय प्रश्न के न्यायालय के सुझाव – वैक्सीन उत्पादन सुविधाओं में वृद्धि, जेनेरिक दवाओं के निर्माण के लिए लाइसेंस अनिवार्य करना, ऑक्सीजन की आपूर्ति के बारे में नवीनतम जानकारी प्रदर्शित करना और मरीजों के अस्पताल में भर्ती के लिए एक समान नीति तैयार करना।
इस तरह के सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने भी दिए हैं।

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