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नैनीताल दुग्ध उत्पादक संघ लालकुआं में टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी मामले पर हुई सुनवाई, हाईकोर्ट ने पूछा- सरकार ने क्या एक्शन लिया

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नैनीताल, 03 सितंबर । हाईकोर्ट ने नैनीताल दुग्ध उत्पादक संघ लालकुआं में टेंडर प्रक्रिया के दौरान हुई गड़बड़ियों के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को यह बताने को कहा है कि 2023 में टेंडर को लेकर कुमायूं कमिश्नर ने जांच करके जो रिपोर्ट शासन को भेजी थी उस पर अभी तक सरकार ने क्या एक्शन लिया है। हाईकोर्ट उस पर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार निविदा कर्ता देव भूमि ट्रेडर्स ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि नैनीताल दुग्ध उत्पादक संघ लालकुआं ने अन्य वर्षों की भांति संघ की गतिविधियों को चलाने के लिए जैसे दही मटका, स्टेशनरी, मैन पावर, एल्युमिनियम केन सहित कई अन्य जरूरी समानों की सप्लाई करने के लिए टेंडर निकाला, लेकिन संघ ने टेंडर प्रक्रिया की नियमावली का पालन नहीं किया। नियमावली के अनुसार ई-टेंडर भी होना आवश्यक था, जो नहीं हुआ। वर्ष 2023 में संघ ने अपने चेहतों को टेंडर में शामिल करने के लिए बड़ी गड़बड़ियां की है। संघ ने 2023 में जब टेंडर निकाला उसमें तीन बिडर थे। तीनों निविदाकर्ताओं ने एक ही बैंक, एक ही एकाउंट और एक ही लिफाफे में अपनी निविदा संघ को भेज दी, जो निविदा नियमावली के विरुद्ध है।

हाईकोर्ट ने इसी प्रकरण से संबंधित नरेंद्र सिंह व सामाजिक कार्यकर्ता भुवन पोखरिया की जनहित याचिका पर भी सुनवाई की। राज्य सरकार ने पोखरिया की जनहित याचिका पर रिपोर्ट पेश की। खंडपीठ ने पोखरिया से कहा कि सरकार ने जो एक्शन कमिश्नर की रिपोर्ट पर लिया है। इस पर आप अपने सुझावाें के साथ अपना जवाब पेश करें।

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