पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से गुरुवार को तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने बिश्नोई की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने मूसेवाला हत्या मामले में पंजाब पुलिस को हिरासत नहीं देने के लिए उचित दिशा-निर्देश की मांग की थी।
तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का मूसेवाला की हत्या में शामिल होने का संदेह हैं। पंजाब हाई कोर्ट में याचिका दायर करने से पहले बिश्नोई ने दिल्ली हाई कोर्ट को रुख किया था, बाद में उसने अपनी याचिका को वापस ले लिया था। बिश्नोई ने याचिका में कहा था कि उसे डर है कि पंजाब पुलिस उसका फर्जी एनकाउंटर कर सकती है, इसलिए उसने जरूरी सुरक्षा उपाय मुहैया कराई जाए।
एडवोकेट जनरल बोले याचिका सुनवाई योग्य नहीं
बिश्नोई की याचिका पर गुरुवार को न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर की अदालत में सुनवाई हुई। पंजाब के एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिद्धू ने तर्क देते हुए कोर्ट में दलील दी की याचिका को समय से पहले ही खारिज कर दिया जाना चाहिए। सुनवाई के बाद मीडिया से बात करते हुए एडवोकेट जनरल ने कहा कि उन्होंने कोर्ट के सामने यह मुद्दा उठाया कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इसे समय से पहले खारिज किया जाना चाहिए
याचिका पर क्या कहा एडवोकेट जनरल ने?
एडवोकेट जनरल ने आगे कहा कि कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। सिद्धू ने कहा कि मूसेवाला हत्याकांड में दर्ज प्राथमिकी में अभी तक बिश्नोई का नाम नहीं लिया गया है। पंजाब एडवोकेट जनरल ने आगे कहा कि दिल्ली मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद बिश्नोई पहले से ही 5 जून तक पुलिस हिरासत में है।
सिंगर की हत्या में झूठा फंसाने की दलील
अपने वकील संग्राम सरांव और शुभप्रीत कौर के जरिए याचिका दायर करते हुए बिश्नोई ने कोर्ट से उसे पंजाब पुलिस को हिरासत में नहीं देने वाले आदेश की मांग की थी। बिश्नोई ने अपनी याचिका में दावा किया था कि उसे सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में झूठा फंसाया जा रहा है।