ओमिक्रॉन के चलते UP में नाइट कर्फ्यू की वापसी, 25 दिसंबर से फिर शुरू होगी पाबंदी

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कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन ने यूपी में एक बार फिर नाइट कर्फ्यू का दौर लौटा दिया है। योगी सरकार ने 25 दिसम्‍बर से रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक के लिए नाईट कर्फ्यू लागू कर दिया है। इसके साथ ही विवाह समारोहों में भी दो सौ से अधिक मेहमानों को बुलाने पर रोक लगा दी गई है।

सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने टीम-9 को आदेश दिया है कि कल से रात्रिकालीन कर्फ्यू को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। रात में 11 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। शादी-विवाह आदि सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ अधिकतम 200 लोगों के भागीदारी की इजाजत रहेगी। आयोजनकर्ता इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को देंगे। कोरोना वायरस के नए वैरिएंट को देखते हुए लखनऊ में पहले ही धारा-144 लागू कर दी गई थी। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में सार्वजनिक जगहों पर सामाजिक दूरी और मास्क का उपयोग अनिवार्य किया गया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को ओमिक्रॉन के प्रति सचेत करते हुए सरकारी अस्‍पतालों में बेडों की संख्‍या बढ़ाने और अन्‍य जरूरी उपाय करने को कहा है।

गौरतलब है कि देश में ओमिक्रॉन वैरिएंट तेजी से फैल रहा है। अब तक करीब तीन सौ से ज्‍यादा केस आ चुके हैं। राज्‍यों में रोज आने वाले कोरोना पॉजिटिव मामलों की तादाद भी बढ़ी है। इस बीच पीएम नरेन्‍द्र मोदी ने ताजा हालात पर गुरुवार को राज्‍य सरकारों के साथ समीक्षा बैठक की थी जिसमें उन्‍होंने कोरोना महामारी से निपटने के लिए अपनी तैयारी बढ़ाने का निर्देश दिए थे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री को बताया कि राज्यों को क्या सलाह दी गई है। प्रधानमंत्री ने प्रसार रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। बैठक के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्यों में जिला स्तर पर भी स्वास्थ्य तंत्र की मजबूती सुनिश्चित करें। यह बहुत जरूरी है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति वाले उपकरण सही तरीके से लग गए हों और अच्छे से काम कर रहे हों। 

क्रिसमस और नए साल के जश्न पर सतर्कता के निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए क्रिसमस और नए साल के जश्न के मद्देनजर प्रदेश में सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि संक्रमण को मात देने के लिए सजगता के साथ सतर्कता जरूरी है। ऐसे में सार्वजनिक स्थानों जैसे मॉल, सिनेमाघर, होटल, कैफे व भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अधिक सतर्कता बरती जाएगी। क्रिसमस और नए साल के जश्न में आयोजित होने वाली पार्टियों में कोविड प्रोटोकाल, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य होगा। प्रदेश में आने वाले हर यात्री की जांच पर जोर दिया जा रहा है वहीं, प्रदेशवासियों को नए वायरस के प्रकोप से बचाने के लिए तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है।

कल हाईकोर्ट ने किया था चुनाव टालने का आग्रह

इस बीच कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी देश-विदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन के प्रसार को देखते हुए प्रधानमंत्री और चुनाव आयुक्त से आगामी विधानसभा चुनाव कुछ समय के लिए टालने का आग्रह किया है। कोर्ट ने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव में लोगों को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए राजनीतिक दलों की भीड़ एकत्रित करने वाली चुनावी रैलियों पर रोक लगाई जाए। क्योंकि जान है तो जहान है। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि राजनीतिक दलों से चुनाव प्रचार टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से करने को कहा जाए।

ये पाबंदियां की गई हैं लागू

-25 दिसंबर से UP में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू होगा कर्फ्यू

-कोविड प्रोटोकॉल के साथ शादी वगैरह में अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की इजाजत, स्थानीय प्रशासन को देनी होगी जानकारी

-दुकानदारों को निर्देश- बिना मास्क वाले खरीदारों को ना दें सामान

-सड़कों/बाजारों में हर किसी के लिए अनिवार्य होगा मास्क

-किसी अन्य राज्य या देश से UP में आने वाले हर शख्स की होगी ट्रेसिंग और टेस्टिंग

-UP में फिर ऐक्टिव की जाएंगी मॉनिटरिंग कमेटियां

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