बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी संवैधानिक संस्थाओं के टकराव की वजह बनती जा रही है। शनिवार को मोहाली कोर्ट ने तजिंदर पाल बग्गा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए कहा कि तजिंदर बग्गा को गैर कानूनी तरीके से छोड़ा गया। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस का एक्शन को गैर-कानूनी करार देते हुए कहा कि हरियाणा पुलिस ने जबरन पंजाब पुलिस से तजिंदर बग्गा की कस्टडी लेकर दिल्ली पुलिस के सुपुर्द कर दिया। मोहाली कोर्ट ने कहा कि पंजाब पुलिस ने बग्गा को पेश होने के लिए पांच नोटिस भेजे। ऐसे में पंजाब पुलिस की बग्गा को गिरफ्तार करने की कार्यवाही सही।
मोहाली कोर्ट की इस टिप्पणी से हरियाणा और दिल्ली पुलिस को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने विस्तृत आर्डर में कहा कि पंजाब पुलिस की गिरफ्त से तजिंदर पाल बग्गा को छुड़ाने और दिल्ली पुलिस को सौंपने की कार्रवाई गलत थी। कोर्ट की कार्रवाई अब 23 मई को होगी। इस आर्डर के बाद अब पंजाब पुलिस तजिंदर पाल बग्गा को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। वहीं तजिंदर पाल बग्गा के पास अपर कोर्ट से इस आदेश के खिलाफ स्टे लेने का विकल्प मौजूद है।
गौरतलब है कि शुक्रवार को पंजाब पुलिस ने तजिंदर पाल बग्गा को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया था। इस बीच दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस से संपर्क किया और फिर हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस को कुरुक्षेत्र के पास रोक लिया। बाद में जब दिल्ली पुलिस कुरुक्षेत्र पहुंची तो हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस से बग्गा की कस्टडी लेकर बग्गा को दिल्ली पुलिस को हवाले कर दिया था।