देश में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है. महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा बेहाल है. यहां हर दिन कोरोना नया रिकॉर्ड बना रहा है. कोरोना के कहर पर काबू पाने के लिए उद्धव ठाकरे सरकार ने गुरुवार को कई नई पाबंदियों का ऐलान किया. नई पाबंदियां आज यानी 22 मार्च रात 8 बजे से 1 मई की सुबह 7 बजे तक लागू रहेंगी. राज्य सरकार ने इसे संपूर्ण लॉकडाउन का नाम नहीं दिया है, लेकिन नियम पिछले साल लगे लॉकडाउन की तरह ही ख्त हैं. इस दौरान सिर्फ जरूरी और इमरजेंसी स्थिति को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों और सेवाओं पर रोक लगा दी गई है. सरकार ने इस दौरान मुंबई लोकल और बसों के लिए भी नई गाइडलाइंस जारी की.
महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं, लेकिन आज रात से कड़ी पाबंदियां,
महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार, मुंबई लोकल में अब सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सेवा में लगे लोग ही सफर कर सकेंगे. यानी मुंबई लोकल में अब सिर्फ सरकार, चिकित्सा कर्मियों, चिकित्सा उपचार की आवश्यकता वाले लोगों, विशेष रूप से अक्षम लोगों को सफर की इजाजत होगी.
मुंबई लोकल के लिए नई गाइडलाइंस जारी, अब सिर्फ इन लोगों को ही सफर की इजाजत
वहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग सरकारी कर्मचारियों, मेडिकल प्रोफेशनल्स और जिन्हें इलाज की जरूरत है सिर्फ उनके लिए रिजर्व कर दिया गया है. नए आदेश के अनुसार, सरकारी बस 50 फीसदी की क्षमता के साथ चलेंगी और खड़े होकर सफर करने पर रोक रहेगी. दूसरे जिले में जाने के लिए जरूरी कारण बताने पर ही सफर की इजाजत दी जाएगी.
मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में बसों-टैक्सियों में सिर्फ इन्हें ही सफर की इजाजत, सीटें भी 50% खाली रखना जरूरी
इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जारी ताजा पाबंदियों के अनुसार, निजी ऑफिसों को 15% क्षमता के साथ खोलने की मंजूरी दी गई है है. वहीं, विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 25 तक सीमित कर दी गई है. वहीं, शादी समारोह में 2 घंटे से अधिक समय तक नहीं चल सकते हैं और इनमें 25 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे. यदि किसी शादी समारोह में इन नियमों का उल्लंघन पाया गया तो 50 हजार रुपये का जुर्माना किया जा सकता है.
बता दें कि महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 67,468 नए मामले सामने आए और इस दौरान 568 लोगों की जान चली गई. एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना से हुई मौतों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है.