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कोरोनो विस्फोट ने बढ़ाई चिंता, अब महाराष्ट्र में 10 जनवरी से नाइट कर्फ्यू; जानें नियम

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महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए शनिवार को राज्य में रात का कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। पहले से बंद स्कूल और कॉलेज को 15 फरवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा, सरकार ने अब निजी कार्यालयों को 50% क्षमता पर संचालित करने के लिए कहा है। रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और ऑडिटोरियम को आधी क्षमता से काम करने को कहा गया है। वहीं जिम, ब्यूटी सैलून भी बंद रहेंगे।

ताजा आदेश में राज्य सरकार ने कहा कि मनोरंजन पार्क, चिड़ियाघर, संग्रहालय और अन्य सभी पर्यटक स्थल बंद रहेंगे। रात के कर्फ्यू के हिस्से के रूप में, रात 11 बजे के बाद किसी भी आवाजाही की अनुमति नहीं है। दिन में भी राज्य में कहीं भी पांच या अधिक लोगों के एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी। रेस्तरां, भोजनालयों को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक 50% क्षमता से संचालित करने की अनुमति होगी। सिनेमाघरों और सभागारों में केवल पूरी तरह से टीका लगाए गए लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। राज्य में जिम, सैलून बंद रहेंगे।

माहाराष्ट्र में प्रतिबंध लगाने का फैसला ऐसे समय में किया गया है जब राज्य में कोरोना के दैनिक मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 41,434 ताजा मामलों के साथ, राज्य ने शनिवार को एक दिन में 40,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं 133 नए मामलों के साथ राज्य में ओमिक्रॉन मामलों की संख्या 1,000 को पार कर गई है। राज्य में अब ओमिक्रॉन के 1,009 मामले हैं।

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