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दिशा सालियान मामला: केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को बड़ी राहत, 10 मार्च तक गिरफ्तारी से रोक

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दिशा सालियान मामले में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और विधायक बेटे नितेश राणे को शुक्रवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली। मुंबई की एक अदालत ने दोनों लोगों को 10 मार्च तक गिरफ्तारी से राहत दे दी है। दिशा सालिया दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थी। केंद्रीय और उनके विधायक बेटे पर दिशा सालियान के बारे में मानहानिकारक और भ्रामक बयान देने का आरोप हैं।

मामले में गिरफ्तारी के डर से, पिता-पुत्र ने अपने वकील सतीश मानेशिंदे के माध्यम से उपनगरीय मलाड में डिंडोशी सत्र अदालत के समक्ष अग्रिम जमानत दायर की थी। जैसे ही मामला सुनवाई के लिए आया, विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरात ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। अदालत ने पुलिस को सुनवाई की अगली तारीख तक उन्हें गिरफ्तार नहीं करने को कहा। इसके बाद मामले की सुनवाई 10 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी। 

इस बीच, मुंबई पुलिस शनिवार को इस मामले में राणे का बयान दर्ज कर सकती है। पुलिस ने केंद्रीय मंत्री और उनके बेटे के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत नोटिस जारी कर बयान दर्ज कराने के लिए पेश होने को कहा है। उपनगरीय मालवानी पुलिस की ओर से दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, केंद्रीय मंत्री ने 19 फरवरी को एक मीडिया से बात करते हुए टिप्पणी की थी, इस दौरान उनका बेटा भी मौजूद था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री ने सालियान की मौत को लेकर कुछ दावे किए थे। 

दिशा की मां वसंती सलियन की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वसंती ने सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग (MSWC) से संपर्क किया था, जिसमें नारायण राणे, नितेश राणे और अन्य के खिलाफ विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों पर सालियन परिवार को बदनाम करने के लिए कार्रवाई की मांग की गई थी। दिशा सालियान सुशांत की राजपूत की मौत से छह दिन पहले 8 जून 2020 को मलाड के एक इमारत से कूदकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी।

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