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महाराष्ट्र: स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए सोमवार को पेश होगा विधेयक, सुप्रीम कोर्ट कर चुका है इनकार

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महाराष्ट्र सरकार आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए सोमवार को एक विधेयक पेश कर सकती है। स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर विपक्षी दलों के लगातार विरोध के बीच उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने शुक्रवार को परिसद में घोषणा की कि राज्य मंत्रिमंडल स्थानीय निकायों में ओबीसी कोटा सुनिश्चित करने वाले नए कानून को मंजूरी देगा और यह बिल सोमवार को राज्य के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा।

पवार ने कहा, ‘हमारी सरकार की सोच है कि स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण दिया जाना चाहिए और हम सभी दलों को इसके लिए एक साथ आना चाहिए।’ उन्होंने आगे कहा कि आज की कैबिनेट बैठक में वे इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और फिर सोमवार को दोनों सदनों में इस बिल को पेश करेंगे।

उन्होंने कहा कि हमने ओबीसी आरक्षण के संबंध में मध्य प्रदेश की ओर से पारित विधेयक का विवरण मांगा ता और यहां तक कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी मुख्य सचिव को इस विधेयक को देखने का निर्देश दिया है। आज कैबिनेट की बैठक है और हमारा मानना है कि इस मीटिंग हम इस पर चर्चा करेंगे और बाद में इस बिल को सोमवार को दोनों सदनों में पेश करेंगे। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कल के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी गौर कर रही है और इस बिल के लिए और क्या चाहिए

ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शुक्रवार शाम 6 बजे राज्य कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हाल ही में बीजेपी ने इस मुद्दे को महाराष्ट्र विधानसभा में उठाया था। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी के लिए कोटा पर महाराष्ट्र पैनल की अंतरिम रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है।

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