छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोपी कालीचरण महाराज को महाराष्ट्र पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेकर मंगलवार देर शाम रवाना हो गई। महाराष्ट्र पुलिस ने रायपुर जिला न्यायालय में कालीचरण महराज को महाराष्ट्र ट्रांजिट रिमांड पर ले जाने अर्जी लगाई थी, जिस पर न्यायाधीश भूपेंद्र कुमार वासनीकर ने कालीचरण को ट्रांजिट रिमांड पर ले जाने की अनुमति प्रदान करते हुए 13 जनवरी से पहले रायपुर की अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। पुलिस कालीचरण महाराज को लेकर सीधे पुणे रवाना हुई है।
रायपुर न्यायालय के आदेश के बाद महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस रायपुर केंद्रीय जेल पहुंची। कालीचरण को जब जेल से बाहर लाया गया तब उन्होंने कहा कि कालीमाता की कृपा है। जेल के बाहर छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र की पुलिस मौजूद थी। सूचना पर बड़ी संख्या में जेल मार्ग पर कालीचरण के समर्थक भी पहुंच गए थे। कालीचरण को सड़क मार्ग से रायपुर से दुर्ग, राजनांदगांव होते हुए महाराष्ट्र ले जाया गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ पुलिस ने सभी जिलों में सूचना देकर सीमाओं पर जवान भी तैनात किए थे। कालीचरण को महाराष्ट्र पुलिस छह जनवरी को अदालत में पेश करेगी। पूछताछ के बाद महाराष्ट्र पुलिस 13 जनवरी से पहले कालीचरण को लेकर रायपुर आएगी।
कालीचरण को ले जाने महाराष्ट्र पुलिस आई थी रायपुर
बता दें कि कालीचरण पर छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र में भी अपराध दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र के अकोला, कड़क, ठाणे सहित 5 अलग-अलग थानों में कालीचरण के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। 19 दिसंबर को पुणे में कालीचरण महाराज ने भड़काऊ भाषण दिया था। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद पुणे की पुलिस ने कालीचरण पर केस दर्ज किया है। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा मध्य प्रदेश के खजुराहो से कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र पुलिस का बयान आया था कि कालीचरण को गिरफ्तार किया जाएगा। मामला दर्ज होने पर उन्हें लेने के लिए महाराष्ट्र की ठाणे की पांच सदस्यीय पुलिस टीम रायपुर पहुंची थी और कोर्ट में कालीचरण को ले जाने अर्जी लगाई थी।
छत्तीसगढ़ में दर्ज है अपराध, राजद्रोह का भी मामला
ज्ञातव्य हैं कि गत 26 दिसम्बर को रायपुर के रावणभाटा में धर्म संसद में दिए विवादित व्याख्यान पर थाना टिकरापारा में कालीचरण के विरुध्द धारा 294, 505(2) भादवि का अपराध दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर धारा 153 अ (1)(अ), 153 इ (1)(अ), 295 अ ,505(1)(इ) , 124अ भादवि को भी इसमें जोड़ दिया गया। राजद्रोह की धारा के चलते जिला अदालत से कालीचरण की जमानत खारिज हो चुकी हैं। कालीचरण अभी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में केंद्रीय जेल रायपुर में बंद थे, जिन्हें मंगलवार को महाराष्ट्र ले जाया गया।