महाराष्ट्र की एक अदालत ने उद्धव ठाकरे सरकार के एक मंत्री को 2 महीने की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने राज्य के मंत्री बच्चू कडू को यह सजा सुनाई है। बाल कल्याण और शिक्षा राज्यमंत्री ओमप्रकाश बाबूराव कडू उर्फ बच्चू कडू पर आरोप है कि साल 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिये गये हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति की जानकारी छिपाई थी।
बच्चू कडू प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता हैं। सिविल जज एल सी वाडेकर ने मंत्री कुडू को जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई। कारावास के अलावा उनपर अदालत ने 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। अदालत द्वारा सजा दिये जाने के बाद मंत्री को जमानत भी मिल गई है। कोर्ट ने ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए उन्हें 30 दिन का समय भी दिया है।
बच्चू कडू पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक नेता गोपाल तीरामारे ने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने मुंबई के अपने एक फ्लैट की जानकारी हल्फनामे में नहीं दी थी। इसे लेकर एक शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी।
हालांकि, महाराष्ट्र के मंत्री ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने पहले ही इस फ्लैट को बेच दिया था क्योंकि वो लोन नहीं चुका पाए थे। शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए बच्चू कडू ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।
उन्होंने कहा, ‘मैंने हलफनामे में लोन का जिक्र किया था लेकिन फ्लैट के बारे में जानकारी नहीं दी थी। मैं अदालत के फैसले का सम्मान करता हूं जबकि यह गलत है।’ मंत्री ने कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत उनपर केस दर्ज किया गया था।
बता दें कि बच्चू महाराष्ट्र के अमरावती जिले के अचलपुर से विधायक हैं। 2004 में बच्चू कडू ने पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अचलपुर विधानसभा सीट जीती थी। 2009, 2014 और 2019 में भी वो विधायक बने। 2019 में चुनाव जीतने के बाद वो महाराष्ट्र की शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी गठबंधन सरकार बनने के बाद बच्चू कडू शिवसेना कोटे से राज्यमंत्री हैं।