महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने नवनीत राणा के जाति सर्टिफिकेट को खारिज कर दिया है। नवनीत राणा पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने का आरोप था।
गौरतलब है कि नवनीत राणा के जाति प्रमाणपत्र को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में याचिका दायर की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि नवनीत राणा पंजाबी हैं। याचिका ने बताया गया कि वह लबाना जाति से आती हैं, जो कि महाराष्ट्र में एससी श्रेणी में नहीं आती हैं। ऐसे में उन्होंने फर्जी तरीके से अपना जाति प्रमाणपत्र बनवाया है।
नवनीत राणा पर स्कूल के फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिखाकर सर्टिफिकेट बनाने का आरोप लगा