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बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख की FIR को चुनौती देने वाली याचिका की खारिज

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख की FIR को चुनौती देने वाली याचिका की खारिज।

बॉम्बे HC ने भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की एफआईआर को चुनौती देने वाले महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका को स्थगित कर दिया। हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख को निर्देश दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो उनके केस की तात्कालिकता के आधार पर हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच को स्थानांतरित किया जाए।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की एफआईआर को चुनौती देने वाले महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका को स्थगित कर दिया। हाईकोर्ट ने सीबीआई से 4 सप्ताह में देशमुख की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई अदालत के ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद होगी।

आपको बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने करीब डेढ़ महीने पहले राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे एक लेटर में आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख ने ही मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाझे को हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था।

अनिल देशमुख ने आरोपों से इनकार किया था। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से सीबीआई जांच के आदेश के बाद देशमुख को पद से इस्तीफा देना पड़ा था। वह इस समय सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं। इस पूरे मामले की शुरुआत उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक वाली कार से शुरू हुआ। इस मामले में मुंबई पुलिस के एपीआई सचिन वाझे का नाम सामने आने के बाद विवाद बढ़ता गया।

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