अभी जेल में रहेंगे पूर्व गृहमंत्री, मुंबई की अदालत ने खारिज कर दी अनिल देशमुख की जमानत याचिका; मनी लॉन्ड्रिंग का मामला

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महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है्ं। गुरुवार को अदालत ने देशमुख की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें झटका दिया है। मुंबई की एक विशेष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक केस में उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिनों तक के लिए बढ़ा दी है। बता दें कि अनिल देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय ने 2 नवंबर, 2021 को गिरफ्तार किया था। अनिल देशमुख को रंगदारी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल पूर्व गृहमंत्री मुंबई के आर्थर जेल रोड में कैद हैं।

महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए रंगदारी मांगने का आरोप था। राज्य के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर संगीन आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि पूर्व गृहमंत्री ने बर्खास्त चल रहे असिस्टेंट इंस्पेक्टर सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपए वसूली करने का टारगेट दिया था। आरोप है कि यह वसूली हर महीने मुंबई के होटल और बार से करने के लिए कहा गया था।

बता दें कि प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित आवास एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से भरी एक कार बरामद हुई थी। इसके बाद उस कार के मालिक मनसुख हिरेन की हत्या हो गई थी। इस घटना के बाद मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की बदली कर दी गई थी। पुलिस कमिश्नर को पद से हटाए जाने के बाद परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक मेल करके अनिल देशमुख पर यह आरोप लगाया था कि वे पुलिस अधिकारियों का इस्तेमाल मुंबई के बार और रेस्टोरेंट्स से 100 करोड़ की वसूली के लिए कर रहे हैं।

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