बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, क्रूज ड्रग्स केस को लेकर जेल में हैं। आर्यन खान की दो बार जमानत याचिका खारिज हो चुकी है, जिसके बाद अब उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में आर्यन खान की ओर से कहा गया है कि एनसीबी, क्रूज जहाज पर ड्रग्स की जब्ती के मामले में उन्हें फंसाने के लिए उनके वॉट्सऐप चैट को गलत तरह से पेश कर रही है।
26 अक्टूबर को सुनवाई
दरअसल बुधवार को स्पेशल कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर की है, जिस पर 26 अक्टूबर को सुनवाई होगी। आर्यन खान की याचिका में कहा गया है कि उन्हें फंसाने के लिए एनसीबी ने उनकी वॉट्सऐप चैट्स की व्याख्या गलत की है, जो कि गलत और अनुचित है।
कोई ड्रग नहीं मिला
आर्यन की ओर से ये भी कहा गया है कि उनके पास से एनसीबी को किसी भी तरह का कोई ड्रग नहीं मिला है और अरबाज मर्चेंट और आचित कुमार के अलावा उनका किसी भी अन्य आरोपी से कोई संबंध भी नहीं है। बता दें कि एजेंसी ने 20 लोगों को इस केस में गिरफ्तार किया है।
वॉट्सऐप चैट्स का जिक्र
आर्यन की याचिका में कहा गया है कि जिन वॉट्सऐप चैट्स का जिक्र एनसीबी कर रही है, वो उस घटना के पहले के हैं। जिनका इस घटना से कोई भी लेना देना नहीं है, उन कथित संदेशों को किसी साजिश से नहीं जोड़ा जा सकता जिसके लिए गुप्त सूचना मिली थी। अपील में कहा गया है कि उन मैसेजेस को गलत तरह से समझा जा रहा है, उनको ऐसे पेश करना गलत है।
सबूतों के साथ छेड़छाड़
एनसीबी की ओर से कहा गया है कि आर्यन को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, वरना वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इस पर आर्यन की ओर से याचिका में कहा गया कि कानून में ऐसा कोई अनुमान नहीं है कि सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति प्रभावशाली है, तो उसके सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना है। गौरतलब है कि आर्यन खान को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था।