कड़ी शर्तों के साथ 22 से खुलेंगे सिनेमा हॉल, प्रतिबंधित क्षेत्रों में सिनेमाघर रहेंगे बंद

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कठोर नियम-शर्तों के साथ ठाकरे सरकार ने 22 अक्टूबर से सिनेमाघर और नाट्यगृह खोलने की अनुमति दी है। दर्शकों के लिए मास्क, टीके की दोनों खुराकें और आरोग्य सेतु ऐप पर ग्रीन टिक यानी सेफ जोन दिखाना अनिवार्य है। हालांकि सभी प्रतिबंधित क्षेत्रों में सिनेमाघर बंद रहेंगे। राज्य के सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख ने यह जानकारी दी है।

सिनेमाघर और नाट्यगृह 50 फीसद की क्षमता से ही खुलेंगे। इतना ही नहीं, दो दर्शकों के बीच में एक सीट खाली रखनी होगी। जिन सीटों पर दर्शक नहीं बैठेंगे, उस पर क्रास की मार्किंग होगी। टिकट खिड़की से भीड़ कम करने के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर जोर दिया जाएगा। एयरकंडीशनर 24 से 30 डिग्री सेल्सियस डिग्री तक रखना होगा, जबकि आर्द्रता की रेंज 40 से 70 फीसद तक रहेगी। मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों में एक साथ इंटरवल नहीं होगा।

सरकार की गाइडलाइंस

– ऑडिटोरियम, कॉमन एरिया और वेंटिग एरिया में भीड़ न हो, इसका ध्यान रखेंगे

– अंदर आने और बाहर जाने की जगहों, टॉयलेट में सैनेटाइजर रखना होगा

– दर्शक कहीं भी थूके नहीं, इसकी जांच करनी होगी

– दर्शकों का थर्मल चेकअप अनिवार्य है

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