भ्रष्टाचार मामला: CBI की मांग को कोर्ट ने ठुकराया, देशमुख; वाजे और अन्य को न्यायिक हिरासत में भेजा

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मुंबई में एक विशेष सीबीआई अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में शनिवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, बर्खास्त पुलिसकर्मी सचिन वाजे और दो अन्य लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट ने सीबीआई की ओर से मांग को ठुकरा दिया जिसमें एजेंसी ने देशमुख की रिमांड को तीन दिन और बढ़ाने की मांग की थी।

देशमुख, उनके दो सहयोगी-संजीव पलांदे और कुंदन शिंदे धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से गिरफ्तार किए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में थे। वहीं, वाजे, उद्योगपति मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित आवास एंटिलिया के पास एक संदिग्ध वाहन खड़ा पाये जाने और मनसुख हिरन हत्या मामले में न्यायिक हिरासत में थे।

वाहन से जिलेटिन की छड़ें (विस्फोटक पदार्थ) बरामद की गई थी। इस महीने की शुरूआत में, भ्रष्टाचार के एक मामले के सिलसिले में सभी आरोपियों को सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया था। 

उनकी रिमांड की अवधि समाप्त होने पर उन्हें विशेष सीबीआई न्यायाधीश डी पी सिंघाडे के समक्ष शनिवार को पेश किया गया। सीबीआई ने और तीन दिनों के लिए देशमुख को हिरासत में देने का अनुरोध किया, जबकि वाजे, पलांदे और शिंदे के लिए ऐसा आग्रह नहीं किया। हालांकि, सीबीआई के अनुरोध को खारिज करते हुए अदालत ने चारों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 

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