ओमिक्रॉन का डर: मुंबई में 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू, बिना टीका नहीं मिलेगी एंट्री

0

कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुंबई में 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है। धारा 144 को लेकर मुंबई पुलिस ने गुरुवार को कहा कि क्रिसमस और नए साल की पूर्व सध्या को देखते हुए और कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के उपायों के तहत शहर में बड़े समारोहों पर प्रतिबंध लागू रहेगा।

देश में ओमिक्रॉन के अब तक 73 मामले सामने आए हैं, इसमें 32 केस महाराष्ट्र में हैं। इस तरह से देखे तो देश में ओमिक्रॉन केस के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। इसके अलावा राजस्थान में अब तक 17 मामले सामने आ चुके हैं। राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन के 6 केस, केरल में पांच, गुजरात में चार, कर्नाटक में 3 तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में 2-2 केस हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़ और तमिलनाडु में एक-एक मामले सामने आए हैं।

मुंबई पुलिस के डिप्टी कमिश्नर और ग्रेटर मुंबई के एग्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट चैतन्य एस की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि शहर में 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू रहेगी। पुलिस के आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वैरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए ये प्रतिबंध जरूरी हैं। 

आदेश के अनुसार दुकानों, प्रतिष्ठानों और सभी सार्वजनिक परिवहन में केवल पूरी तरह से टीकाकरण वाले व्यक्तियों को ही एंट्री की अनुमति है। इसके अलावा किसी भी कार्यक्राम को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ करने का निर्देश दिया गया है। इसमें भी उन्हीं लोगों को शामिल करने के लिए कहा गया है जो टीके की दोनों डोज ले चुके हैं।

अधिसूचना में कहा गया है कि महाराष्ट्र में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए टीकाकरण जरूरी हो गया है। अगर टीका नहीं लगाया है तो उनको राज्य में प्रवेश करने से पहले नेगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। यह रिपोर्ट 72 घंटे से पहले की नहीं होनी चाहिए। अधिसूचना में कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।

About Author

Comments are closed.

Maintain by Designwell Infotech