आरोप है कि देशमुख के निर्देश पर बर्खास्त मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वाजे द्वारा ऑर्केस्ट्रा बार से 4.7 करोड़ जबरन वसूली के रूप में एकत्र किए गए थे. लेन-देन दो हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से किया गया था.
महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख और उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख को आज सुबह 11 बजे ED दफ्तर में हाजिर रहने के लिए कहा है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अनिल देशमुख की अपील पर सुनवाई कल है. देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में किसी भी जबरदस्ती की कार्रवाई से बचने के लिए अर्जी दी है. सूत्रों से खबर मिली है कि ऐसी स्थिति में देशमुख आज ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे.
अनिल देशमुख के वकील इंदरपाल सिंह के मुताबिक, अनिल देशमुख और ऋषिकेश देशमुख के ईडी दफ्तर आने की संभवना कम है. हालांकि, ईडी दफ्तर आज जाना है या नहीं, यह फैसला 10.30 बजे अनिल देशमुख लेंगे. सुप्रीम कोर्ट के वकील से बातचीत के बाद निर्णय लेंगे.
अनिल देशमुख की याचिका पर 3 अगस्त को होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की उस याचिका पर गिरफ्तारी से कोई संरक्षण नहीं दिया, जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले में किसी भी कथित जबरदस्ती कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की थी. पीठ ने कहा, इस याचिका को 3 अगस्त को संबंधित मामलों के साथ सूचीबद्ध करें, ताकि सभी मामलों में समान आदेश पारित किया जा सके.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से तीसरा समन मिलने के बाद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री देशमुख और उनके बेटे ऋषिकेश ने राहत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. याचिका में कोर्ट से मांग की गई थी कि उनके खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई जानी चाहिए. देशमुख पर मुंबई ऑर्केस्ट्रा बार के एक समूह से जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है और इस मामले की ईडी द्वारा जांच की जा रही है.